मंत्री भूरिया का पीएम केयर्स और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के 27 बच्चों से आत्मीय मुलाकात
भोपाल।
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बुधवार को मंत्रालय में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन तथा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से लाभान्वित 27 बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर उनसे संवाद किया। मंत्री भूरिया ने बच्चों की शिक्षा, वर्तमान परिस्थितियों, व्यक्तिगत समस्याओं और भविष्य की योजनाओं के संबंध में चर्चा की।
भूरिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता अथवा अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें और जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें।
क्या है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को प्रारंभ की गई पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता अथवा पात्र अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को व्यापक संरक्षण और सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की निधि का प्रावधान है। इस निधि से 18 से 23 वर्ष की आयु तक मासिक आर्थिक सहायता तथा 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, कक्षा पहली से बारहवीं तक शिक्षा के लिए 20 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक ऋण एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से मिल रही प्रतिमाह 5 हजार रुपये की सहायता
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड महामारी के कारण माता-पिता को खोने वाले पात्र बच्चों को आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र हितग्राही को 5 हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। साथ ही बच्चों एवं उनके संरक्षकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क राशन तथा शासकीय शिक्षण संस्थानों में स्कूली, उच्च, तकनीकी, चिकित्सा एवं विधि शिक्षा के लिए नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखना और उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन के लिए सक्षम बनाना है।

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