छत्तीसगढ़: गैर मुस्लिम से निकाह के लिए लेनी होगी वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति
रायपुर।
छत्तीसगढ़ में अंतर-धार्मिक निकाह की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगे। इसके तहत यदि कोई मुस्लिम युवती या युवक किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
अनुमति के लिए दोनों पक्षों की सहमति, पहचान संबंधी दस्तावेज, आवश्यक होने पर मतांतरण से जुड़े दस्तावेज और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की जांच की जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही निकाह की अनुमति दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के सभी निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का पंजीयन भी अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। केवल पंजीकृत मौलाना ही निकाह करा सकेंगे। बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर निकाह कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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