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राहुल गांधी को इलाहाबाद HC से बड़ी राहत

 


इंडियन स्टेट वाले बयान पर FIR की मांग वाली याचिका खारिज

प्रयागराज 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ ‘इंडियन स्टेट’ (भारतीय राज्य) से लड़ने वाले बयान को लेकर एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अदालत ने इस मामले में पहले ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने याचिका में मेरिट की कमी पाते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

यह पूरा विवाद 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन समारोह से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने मंच से कहा था कि अगर कोई सोचता है कि कांग्रेस केवल भाजपा या आरएसएस से लड़ रही है, तो वह जमीनी स्थिति को नहीं समझ रहा है। राहुल ने आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब उनकी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और खुद ‘इंडियन स्टेट’ से है। उन्होंने इस दौरान संस्थाओं की निष्पक्षता और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे।

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