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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण मामले में FIR का आदेश

 


प्रयागराज 

 ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बड़े कानूनी विवाद में घिर गए हैं। संगमनगरी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने उनके और उनके एक करीबी शिष्य के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज करने का सख्त फरमान सुनाया है। इस बड़े आदेश के बाद अब धर्म जगत में भारी हलचल मच गई है और पुलिस जल्द ही इस हाई-प्रोफाइल मामले की तफ्तीश शुरू करने जा रही है।

अदालत ने यह अहम फैसला मामले से जुड़े दो नाबालिग पीड़ितों के बयानों को गंभीरता से सुनने के बाद लिया है। बीते 13 फरवरी को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया के समक्ष इन दोनों नाबालिगों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट का भी बारीकी से अध्ययन किया। तमाम सुबूतों और पुलिस की प्राथमिक जांच को संज्ञान में लेने के बाद अदालत ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ विधिवत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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