कलेक्टर का आदेश, समस्त ग्राम पंचायतों में सोमवार से शुक्रवार तक हो जनसुनवाई
मुरैना .
काम करने के अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मुरैना जिले के नवागत कलेक्टर a के एक आदेश से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आदेश के अनुसार अब जिले की समस्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई की जाएगी।
कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है, कि पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अनिवार्य रूप से जनसुनवाई में रहें, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनें। यदि किसी पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक पर दो पंचायतों का प्रभार है, तो उसे प्रथम तीन दिन पहली पंचायत में तथा दूसरी पंचायत में तीन दिन उपस्थित रहकर सुनवाई करनी होगी।
बिना अनुमति अवकाश नहीं
कलेक्टर ने अपने आदेश में बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर न जाने के भी निर्देश दिए है। जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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