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ईडी कोर्ट ने सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की याचिका खारिज की

 


भोपाल। 

ईडी कोर्ट ने गुरुवार को सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में सौरभ की कंपनी अविरल फिशरिज भी केस में पार्टी है। कोर्ट ने कंपनी की भी जमानत रद्द कर दी गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में सौरभ शर्मा की मां और ईडी की टीम अदालत में मौजूद रही।

आपको बता दें कि सौरभ शर्मा की ओर से एडवोकेट दीपेश जोशी और शरद जायसवाल को तरफ से वकील रजनीश बरैया ने ईडी की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। सौरभ के वकील दीपेश जोशी ने ईडी की कार्रवाई को काल्पनिक बताते हुए सभी आरोपों को गलत बताया था। साथ ही जमानत दिए जाने की मांग की थी। इस याचिका पर ईडी के वकील विक्रम सिंह ने जमानत का विरोध किया था।

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