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यूपी में स्कूल-कॉलेज के 500 मीटर दायरे में लागू होगा ‘ड्रग फ्री जोन’

 


लखनऊ।  

उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए हॉट स्पॉट की नियमित निगरानी और सघन कार्रवाई की जाएगी। स्कूल-कॉलेजों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्त ‘ड्रग फ्री जोन’ के रूप में घोषित कर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल एवं समन्वय तंत्र (एनकॉर्ड) की राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण, नशा मुक्ति एवं जागरूकता अभियान, जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं और चिन्हित हॉट स्पॉट की लगातार निगरानी की जाए। इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता कम करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में नशा मुक्ति एवं जागरूकता के लिए विशेष अभियान नियमित रूप से संचालित करने को कहा। साथ ही मादक पदार्थों के परिवहन, तस्करी और अवैध व्यापार के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए अधिकतम बरामदगी और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि कमिश्नरेट और जनपद अपने-अपने क्षेत्रों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के स्रोत, नेटवर्क और वितरण तंत्र को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करें। प्री-कर्सर रसायनों, एसीटिक एनहाइड्राइड, नियंत्रित पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध डायवर्जन पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नशे से प्रभावित युवाओं की काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई को प्रभावी बनाने के साथ ही अवैध मादक पदार्थों से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। जब्त मादक पदार्थों का निस्तारण निर्धारित एसओपी के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा गया।

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