1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
नई दिल्ली।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी के साथ निर्धारित कीमत पर रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग जारी रखने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना अनिवार्य होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। साथ ही घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले गलत उपयोग को रोकना भी इसका उद्देश्य है।
सरकार ने कहा कि एलपीजी कनेक्शन को आधार से प्रमाणित उपभोक्ताओं से जोड़ने से डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शन हटाने में मदद मिलेगी। इससे सब्सिडी सही लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी बेहतर होगी। हालांकि, जो उपभोक्ता पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया नहीं करनी होगी। वे पहले की तरह अपने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे।
जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें सब्सिडी वाला सिलेंडर लेने के लिए पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपभोक्ताओं के लिए बीएए पूरा करने के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम और तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
इंडेन के ग्राहक इंडियनआयल वन , भारत गैस के उपभोक्ता हेलो बीपीसीएल और एचपी गैस के ग्राहक एचपी पे के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें एलपीजी की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन उन्हें सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी और सिलेंडर बाजार मूल्य पर लेना होगा।
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