पंजाब के करीब छह लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर खबर
चंडीगढ़।
पंजाब के करीब छह लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की एलपीए याचिका को खारिज करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया महंगाई भत्ता एक महीने के भीतर जारी करे.हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के पुराने फैसले को सही ठहराया है. अदालत ने साफ कर दिया कि सरकार पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया पैसा रोकने का कोई अधिकार नहीं रखती है और उसे यह रकम हर हाल में चुकानी होगी.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रक्रिया को सख्त बनाते हुए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि भुगतान पूरा होने के बाद वे अदालत के समक्ष अनुपालन हलफनामा दाखिल करें.यदि सरकार एक महीने की तय सीमा के भीतर बकाया एरियर का भुगतान नहीं करती है, तो पेंडिंग राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा.पूरी स्टोरी पढ़ें
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