पंजाब में दुकानों के साइन बोर्ड पर पंजाबी भाषा अनिवार्य: भगवंत मान सरकार
चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने राज्यभर में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड पर पंजाबी (गुरमुखी) भाषा को प्रमुखता से लिखे जाने संबंधी नियमों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश जारी किए हैं। श्रम विभाग ने सभी सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम-सह-सुलह अधिकारियों को पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 के नियम 23 और 24 का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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