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धार में जुमे की नमाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के पास जगह देने को कहा


नई दिल्ली। 

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वह धार भोजशाला के नज़दीक जुमे की नमाज मामले में उसके आदेश का सही तरीके से पालन करे. मुस्लिम पक्ष ने शिकायत की थी कि नमाज़ के लिए बताई गई जगह काफी दूर है. कोर्ट ने राज्य सरकार को बेहतर जगह उपलब्ध करवाने के लिए कहते हुए शुक्रवार को सुनवाई की बात कही.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को 11वीं सदी में बना देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था. विवादित परिसर के कमालुद्दीन मस्ज़िद होने का दावा खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने वहां नमाज़ बंद करने के लिए कहा था. 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक मना किया और विस्तृत सुनवाई की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर मुस्लिम पक्ष को परिसर के नज़दीक की कोई जगह शुक्रवार की नमाज़ के लिए उपलब्ध करवाने के लिए कहा.

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