सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के विवादित फैसले पर जताई कड़ी नाराजगी
नई दिल्ली/पटना
पटना हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता और कानूनी समझ बेहद आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में फैसला सुनाने से पहले न्यायाधीशों को पर्याप्त शोध और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला उठाया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उस टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना और उसकी छाती दबाना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में अदालतों को विशेष संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो न्यायिक दृष्टिकोण पर सवाल खड़े करें।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की उस रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जो न्यायिक संवेदनशीलता को लेकर तैयार की गई है। अदालत ने निर्देश दिया कि यौन अपराधों से संबंधित इस रिपोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर तत्काल अपलोड किया जाए, ताकि न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।
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