कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शन के खिलाफ याचिका
नई दिल्ली।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 6 जून के प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई निर्धारित समय के अनुसार ही की जाएगी। सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संगठन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि प्रस्तावित आंदोलन के दौरान प्रदर्शन और धरनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन के वकील विकास शर्मा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को संविधान के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन बिना अनुमति के बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करने की घोषणा गंभीर चिंता का विषय है। विकास शर्मा ने कहा, ''किसी को भी शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यदि कोई यह घोषणा करता है कि पांच लाख या दस लाख लोग किसी स्थान पर एकत्र होंगे और इसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है, खासकर राष्ट्रीय राजधानी में, तो यह गंभीर मामला बन जाता है।''

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