कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त
भोपाल।
दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा बैंक धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेरफेर के पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधान सभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी है।
मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के विरोध में कांग्रेस कोर्ट जाएगी। इसको लेकर पार्टी सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल समेत टीम काम कर रही है, जो कोर्ट में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों पर डिस्कशन करेगी।
एक भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास- मंत्री सारंग
राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष असंवैधानिक तरीके से रात में विधानसभा परिसर में पहुंचे और एक भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास किया। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने प्रतिक्रिया देते कहा कि यह मामला पूरी तरह न्यायालय से संबंधित है और इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में सदस्यता समाप्ति या उपचुनाव जैसे निर्णय लेने का अधिकार संवैधानिक संस्थाओं, विशेष रूप से विधानसभा एवं भारत निर्वाचन आयोग को है। इस मामले को कांग्रेस द्वारा अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया है और भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है।
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