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सिर्फ ‘नीच’ कहने से नहीं लगेगा SC/ST एक्ट, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 


जोधपुर 

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को महज ‘नीच’ जैसे सामान्य अपमानजनक शब्द कह देने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC/ST एक्ट अपने आप लागू नहीं होता। जस्टिस वीरेन्द्र कुमार की पीठ ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत मामला तभी बनता है, जब यह साबित हो जाए कि अपमान विशेष रूप से जाति के आधार पर किया गया था और आरोपी को पीड़ित की जाति की पूर्व जानकारी थी।

इस मामले की जड़ें वर्ष 2011 से जुड़ी हैं। घटना उस समय की है जब आईआईटी जोधपुर से जुड़े एक विवाद में सरकारी अधिकारी अतिक्रमण की जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के लिए ‘नीच’ और ‘भिखारी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसे जातिगत अपमान मानते हुए अधिकारियों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें SC/ST एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं भी लगाई गई थीं।

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