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मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में धारा 163, 16 फरवरी से 6 मार्च तक प्रतिबंध

 


भोपाल। 

मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवम सत्र के दौरान राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 16 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इस प्रकार की भीड़ को गैरकानूनी माना जाएगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन अथवा किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन या उसमें भाग नहीं ले सकेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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