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हिमाचल में अब प्राइवेट स्कूलों में भी फेल होंगे पांचवीं और आठवीं के छात्र

 


शिमला

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी निजी स्कूलों में भी पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल होने की व्यवस्था लागू कर दी है। अब कम अंक आने पर निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी परीक्षा में असफल माने जाएंगे। यह प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में संशोधित किए गए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 को प्रदेश में लागू करने के बाद संभव हुआ है।

नई व्यवस्था के तहत, परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। यदि छात्र दूसरी बार भी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे फेल घोषित कर अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा।

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