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रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं कर सकतीं है अदालतें - सुप्रीम कोर्ट

 


नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट ने पैसे की वसूली जैसे दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालतें किसी भी पक्षकार के लिए “रिकवरी एजेंट” के रूप में काम नहीं कर सकतीं और बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी की धमकी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ उत्तर प्रदेश से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां पैसे की वसूली के विवाद को अपहरण के मामले का रूप दे दिया गया था। इसी दौरान, पीठ ने कहा, “यह एक हालिया प्रवृत्ति बन गई है कि पक्षकार धन की वसूली के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं, जबकि यह पूरी तरह से एक दीवानी विवाद होता है।

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