Header Ads

Header ADS

छत्तीसगढ़: 14वें मंत्री की नियुक्ति लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई

 


बिलासपुर

छत्तीसगढ़ सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सोमवार को सुनवाई हुई। कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में 14वें मंत्री राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में लगा था।

कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका दाखिल कर कहा है कि संविधान के अनुसार प्रदेश में अधिकतम 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 14वें मंत्री की नियुक्ति संविधान और नियमों का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के तहत किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसके आधार पर अधिकतम मंत्रियों की संख्या 13.5 यानी 13 तय होती है। कांग्रेस इसी प्रावधान का हवाला देकर 14वें मंत्री की नियुक्ति का विरोध कर रही है। वहीं भाजपा ने इस नियुक्ति को हरियाणा फार्मूले के अनुरूप बताया है।

No comments

Powered by Blogger.