मप्र हाई कोर्ट ने धान घोटाला मामले में एमपी एससीएसजी और ईओडब्ल्यू से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, सरकार को दिए जांच के निर्देश
जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में करीब 34 करोड़ रुपये के धान परिवहन घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (एमपी एससीएसजी) को शपथ पत्र के साथ जवाब देने और आर्थिक अपराध ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।जनहित याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ में हुई। अदालत ने इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को जल्द जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
जबलपुर में जांच के दौरान धान परिवहन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से 200 क्विंटल तक धान के परिवहन के लिए दोपहिया और तिपहिया वाहनों के नंबर दर्ज किए गए थे। कुछ मामलों में बसों समेत ऐसे वाहनों से भी धान परिवहन दर्शाया गया, जिनसे इतनी मात्रा में धान ले जाना संभव नहीं था।

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