1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल की 200 लीटर वाली लिमिट खत्म
नई दिल्ली
पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। सरकार ने 1 जुलाई से ईंधन की खरीदारी को लेकर एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब पेट्रोल पंपों पर प्रति व्यक्ति या प्रति वाहन 200 लीटर तक ही पेट्रोल-डीजल खरीदने की अधिकतम सीमा को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। 1 जुलाई से यह नया नियम प्रभावी होने जा रहा है, जिससे बड़ी गाड़ियों के मालिकों और लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को भारी सहूलियत मिलेगी।
गौरतलब है कि सरकार ने बीते 12 जून को एक सख्त आदेश जारी करते हुए रिटेल पेट्रोल पंपों से होने वाली पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित कर दिया था। इस नियम के तहत किसी भी एक वाहन के लिए एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने यह कदम थोक खरीदारों (Bulk Purchasers) को रिटेल आउटलेट्स का उपयोग करने से रोकने के लिए उठाया था। दरअसल, थोक खरीदारों के रिटेल पंपों पर भारी मात्रा में तेल खरीदने से आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किल्लत होने की आशंका पैदा हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए ही यह कैपिंग की गई थी।
बाजार की स्थिति सामान्य होने और बड़े वाहन मालिकों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने इस प्रतिबंध को वापस लेने का अहम निर्णय लिया है। 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर लागू 200 लीटर की यह सीमा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस फैसले के बाद ग्राहक अब बिना किसी रोक-टोक के अपनी आवश्यकतानुसार ईंधन की खरीदारी कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा राहत उन लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टर्स और बस मालिकों को मिलेगी, जिन्हें लंबे सफर के लिए एक ही बार में भारी मात्रा में ईंधन भरवाने की दरकार होती है।
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