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राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में होगी FIR

 


लखनऊ

 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोप जांच के दायरे में आते हैं, इसलिए मामले की विधिवत जांच कराई जानी चाहिए।

खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो स्वयं इस मामले की जांच करे या फिर इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपों की सत्यता का निर्धारण नहीं किया जा रहा, बल्कि जांच के जरिए तथ्यों को सामने लाना जरूरी है। यह मामला उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने 28 जनवरी 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नागरिकता जैसे मुद्दे पर फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं है।

याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता से जुड़े आरोप लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत जांच की मांग की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया था कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर की गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय से तलब भी किए थे।

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