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1 अप्रैल से देशभर में लागू होंगे नए लेबर कोड


 नई दिल्ली 

1 अप्रैल 2026 से देश भर में नए श्रम कानून लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों के लागू होने से नौकरीपेशा लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी, काम के घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। केंद्र सरकार ने चारों लेबर कोड के नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और इस बड़े बदलाव का सीधा असर देश के करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर पड़ने वाला है।

सरकार ने पुराने 44 श्रम कानूनों को एक सरल ढांचे में समेटते हुए उन्हें चार नए लेबर कोड्स में बदल दिया है। इनमें वेतन, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ऑकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड शामिल हैं। सरकार ने इन कोड्स को पिछले साल 21 नवंबर को ही नोटिफाई कर दिया था। इसके बाद ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक सलाह के लिए रखा गया था और अब जनवरी तक आए सुझावों के आधार पर मंत्रालय ने इन्हें लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है।

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