बिजली चोरी की सूचना देने वालों को मिलेगा 50 हजार रूपए तक का ईनाम
भोपाल।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर अधिकतम 50 हजार रूपए का ईनाम दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रूपए का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जाएगा।
कंपनी ने कहा है कि प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचना देने वाले को दी जाने वाली 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा तथा बाकि 5 प्रतिशत राशि का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जा रहा है।
कंपनी ने बताया कि इस योजना में 01 अप्रैल 2025 से अब तक 167 सफल सूचना देने वालों को 02 लाख 06 हजार हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराए गए हैं। साथ ही जांच एवं वसूली की कार्यवाही करने वाले संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके मासिक वेतन में जोड़कर किया गया है। कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व कुल 63 प्रकरणों में पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त होने पर 07 सफल सूचनाकर्ताओं को उनके खाते में 2 लाख 18 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है।।
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