दूषित पानी से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट की प्रशासन को फटकार
भोपाल।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हो रही मौतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की और से प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई गई है। बीमारी के कारण फैलते प्रकोप और लगातार हो रही मौतों पर लगी जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि स्वच्छ पेयजल जनता का मौलिक अधिकार है।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले को लेकर 15 जनवरी को हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने और अब तक हुई मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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