मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक, दवाएं नष्ट करने का आदेश
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कप सिरप के कारण बच्चों की हुई मृत्यु पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जाँच रिपोर्ट के बाद मध्यप्रदेश में बिक्री पर रोक लगा दी है। प्रदेश में अभियान के तौर पर छापामारी कर कोल्ड्रिफ सिरप को जप्त किया जा रहा है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. दिनेश कुमार मौर्य ने प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को दवा विक्रय पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि यदि यह दवा उपलब्ध हो तो इसे तुरंत सील कर लिया जाए तथा नष्ट नहीं किया जाए .
परिजन को 4-4 लाख रूपये आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में इस सिरप के कारण जिन 11 बच्चों को मृत्यु हुई है, उनके परिजन को 4-4 लाख रूपये आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही उपचाररत बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
जांच में पाई गई 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा
तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक, द्वारा कोल्ड्रिफ सिरप को “नॉट ऑफ़ स्टैण्डर्ड क्वालिटी(एनएसक्यू)” घोषित किया गया है। शासकीय औषधि विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई के परीक्षण अनुसार इस सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई 48.6% पाई गई है, जो एक जहरीला तत्व है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है।
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