Header Ads

Header ADS

जीएसटी में अब चार नहीं दो स्लैब, आम आदमी से जुड़ी वस्तुएं होगी सस्ती

 


नई दिल्ली 

जीएसटी में अब चार की जगह केवल दो ही स्लैब — 5% और 18% — होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ-साथ AC और कार भी सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई खाद्य वस्तुएं GST से मुक्त होंगी। वहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर रोगों की दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, तथा 350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में शामिल होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी।

इन बदलावों का उद्देश्य आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और हानिकारक उत्पादों — जैसे तंबाकू — पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। वहीं लग्जरी वाहनों, तंबाकू उत्पादों, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों और यहां तक कि क्रिकेट मैच के टिकटों पर भी टैक्‍स बढ़ा दिया गया है। 

No comments

Powered by Blogger.