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विधानसभा में मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पास

 


भोपाल। 

मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पास हो गया, इस विधेयक में सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ने वाले सवारी वाहनों और मालवाहक वाहनों में जुर्माने की राशि में संशोधन का प्रावधान किया है। 


 अब यदि कोई बस या अन्य सवारी वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर चलता मिला, या पेपर की कमी मिली तो उसपर प्रति सीट 1000/- रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जायेगा इसी तरह अब मालवाहक वाहन पर टन के हिसाब से जुर्माना लगाये जायेगा जिसे चार गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

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