इंस्पेक्टर राज खत्म करने पंजाब सरकार ने शॉप एंड कमर्शियल एक्ट में किया संशोधन
चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एक्ट 1958 में संशोधन करने को मंजूरी देते हुए कहा है कि अब बीस से कम वर्करों के काम करने वाले किसी भी संस्थान में एनओसी लेना नहीं पड़ेगा और न ही कोई इंस्पेक्टर वहां पर छापामारी करके दुकानदारों को परेशान कर सकता है। इससे इंस्पेक्टरी राज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि इस नए संशोधन में 95 प्रतिशत दुकानदार आ जाएंगे जिनके यहां बीस से कम वर्कर काम करते हैं। यह फैसला आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मीटिंग के बाद मीडिया कर्मियों से इस फैसले के बारे में जानकारी साझा करते हुए भगवंत मान ने कहा कि अब सिर्फ छह महीने में एक बार जानकारी देनी होगी कि उनके पास कितने वर्कर काम करते हैं।
उन्होंने बताया कि अभी मौजूदा समय में ओवर टाइम की सीमा तीन महीने में 50 घंटे थी अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है। यानी एक वर्कर अपने काम करने के घंटे से अधिक समय काम करके अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहता है तो उसके बाद वह ऐसा कर सकता है। साथ ही ओवर टाइम के लिए उसे मिलने वाले वेतन के प्रति घंटे से दो गुणा राशि दुकानदार या कमर्शियल संस्थान के मालिक को वर्कर को देनी पड़ेगी।
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