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पेट्रोल , डीजल के उत्पाद शुल्क पर दो रुपये बढ़े , रसोई गैस 50 रुपये महंगी


 नई दिल्ली। 

केंद्र सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। 

 इधर गैस वितरण कंपनियों ने रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी।

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