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बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार

 


नई दिल्ली। 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि वह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। इन घरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तोड़ दिया था। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि घरों को नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़ दिया गया था। मालिकों को अपील करने का समय भी नहीं दिया गया।

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