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मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा पर हुआ अमल, 19 धार्मिक स्थानों पर शराब बंद

 


भोपाल। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्राम पंचायतों में की गई शराबबंदी की घोषणा पर एक अप्रैल 2025 से यानी आज से अमल शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। नई आबकारी नीति के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 शहरों में शराबबंदी का निर्णय लिया है। जिसको देखते हुए इन निर्देशों का पालन एक अप्रैल से करवाया जाएगा। 

जिन धार्मिक स्थान पर शराब बंदी का निर्णय लिया उसमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। यह कदम जन-आस्था और धार्मिक दृष्टि से श्रद्धा के 19 नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में प्रभावशाली होगा।

इन स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी 

उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा। 

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